मनुआभान टेकरी पर 30 अप्रैल 2019 को 12 साल की बच्ची से ज्यादती और हत्या के मामले अभी तक डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं होने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। बुधवार को मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को हर हाल में डीएनए रिपोर्ट के साथ हाजिर होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने फिलहाल आरोपी जस्टिन राज को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अंजुली पालो की एकलपीठ ने अगली सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारित की है।
गौरतलब है कि इस मामले में पीड़िता के रिश्तेदार के दोस्त अविनाश साहू और जस्टिन राज को आरोपी बनाया गया है। दोनों के खिलाफ भोपाल के कोहेफिजा पुलिस ने ज्यादती और हत्या का मामला दर्ज किया है। भोपाल की कोर्ट में पिछले माह सरकारी वकील ने बताया था कि इस संबंध में पुलिस ने एफएसएल दिल्ली में फिर से पत्राचार किया है। दिल्ली की लैब में सैंपल का लोड बहुत है, इसलिए रिपोर्ट में वक्त लग रहा है।
पिता ने लगाई थी गुहार
डीएनए रिपोर्ट आने में देरी के चलते पीड़िता के पिता ने मुख्यमंत्री और राज्यपाल को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। राज्यपाल ने भी मामले में पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।